GST अपडेट: देरी से रिटर्न भरने पर अब दोहरी पेनल्टी नहीं
मद्रास हाई कोर्ट के हालिया फैसलों ने यह साफ कर दिया है कि कानून एक ही गलती के लिए "दोहरी सजा" की अनुमति नहीं देता।
सेक्शन 47 और सेक्शन 125 का विवाद
- सेक्शन 47 (लेट फीस): यह विशेष रूप से रिटर्न में देरी के लिए बनाया गया शुल्क है।
- सेक्शन 125 (सामान्य पेनल्टी): यह तब लगाया जाता है जब किसी गलती के लिए कोई और सजा न हो।
दोहरी पेनल्टी क्यों गलत है?
- चूंकि लेट फीस (सेक्शन 47) पहले से ही मौजूद है, इसलिए वहां जनरल पेनल्टी लागू नहीं हो सकती।
- ज्यादातर मामलों में देरी केवल एक गलती होती है, टैक्स चोरी का इरादा नहीं।
प्रमुख अदालती फैसले
कंदन हार्डवेयर मार्ट (2026): पुष्टि की गई कि लेट फीस भरने के बाद कोई अतिरिक्त पेनल्टी नहीं लगेगी।
टी.वी.एल. आरपीजी ट्रेडर्स (2025): कोर्ट ने जोर दिया कि एक ही गलती पर दो बार शुल्क वसूलना गलत है।
निष्कर्ष: अगर आपने लेट फीस दे दी है, तो विभाग आप पर सेक्शन 125 की पेनल्टी नहीं थोप सकता। यह कानून के विरुद्ध है।
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